आत्मानंद विद्यालय : हिंदी माध्यम के स्कूलों को लेकर आदेश का पालन नहीं

आत्मानंद विद्यालय : हिंदी माध्यम के स्कूलों को लेकर आदेश का पालन नहीं
बिलासपुर/छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार में शुरू किये गए ड्रीम प्रोजेक्ट आत्मानंद विशेष अंग्रेजी विद्यालयों की आड़ में पूर्व के हिंदी स्कूलों को बंद किये जाने को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले में कोर्ट की पूरी कार्रवाई हिंदी में हुई।
क्या है पूरा मामला, क्यों किया गया ऐसा
डॉ. रविंद्र कुमार वर्मा की ओर से पूर्व में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें बताया गया था कि प्रदेश में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम शालाओं को शुरू करने के लिए उनमें पूर्व से संचालित हिंदी माध्यम के स्कूलों को बंद किया जा रहा है और छात्रों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने के लिए बाध्य किया जा रहा है।
कोर्ट ने दिया था ये आदेश…
याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष सुना गया। इसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि पूर्व संचालित हिंदी माध्यम स्कूलों को बंद नहीं किया जाए। यदि आवश्यक हो तो दो पालियों में कक्षाएं लगाई जाएं। जो छात्र हिंदी माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, उन्हें हिंदी में ही पढ़ने दिया जाए।
लगाई गई अवमानना याचिका
इस मामले में याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाते हुए बताया है कि उक्त आदेश का पालन शिक्षा सचिव द्वारा नहीं किया गया है। अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित स्कूलों में हिंदी माध्यम की पढ़ाई हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद शुरू नहीं कराई गई है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने कहा है।
हिंदी में याचिका और कार्यवाही भी..
बताते चलें कि डॉ. रविंद्र कुमार वर्मा की ओर से उक्त याचिका हिंदी में पेश की गई थी, जिस पर पूरी सुनवाई भी हिंदी में हुई। वहीं शिक्षा सचिव को भी हिंदी में ही नोटिस दी गई है।